Friday, February 27, 2026

जिला शिमला में सेब परिवहन दरें अधिसूचित, किलो के आधार पर होगी सेब की

हिमाचल आजकल
शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सभी उपमंडल में सेब की ढुलाई पेटियों की बजाए किलो के आधार पर करने के लिए परिवहन दरें निर्धारित की है।
उपायुक्त ने कहा कि सभी उपमण्डलाधिकारियों (ना.) द्वारा सेब ढुलाई के लिए स्थानीय ट्रक अपरेटर यूनियन और सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपमण्डलाधिकारियों (ना.) द्वारा सेब परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित कर अनुमोदन के लिए भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सेब परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि उत्पादकों से उनकी फसल मण्डियों तक पहुंचाने में कोई अधिक वसूली न कर सके।
उपायुक्त ने बताया कि उपमण्डल ठियोग से दिल्ली तक जाने वाले 6 पहिया व 6 पहियों से अधिक वाले ट्रक का 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक टाटा 407 व आईशर चार पहिया वाहन का एक रुपया 50 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पिक-ऑप से परिवहन के लिए 2 रुपए 30 पैसा प्रति किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर सम्पर्क मार्ग में चलने वाली पिक-ऑप की दर 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमंडल रोहडू से दिल्ली तक जाने वाले ट्रक व अन्य वाहनों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर एक रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पिक ऑप से परिवहन के लिए 2 रुपए 30 पैसा प्रति किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर सम्पर्क मार्ग में चलने वाली पिक ऑप की दर 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
उपमंडल डोडरा-क्वार से चंडीगढ़ से दूर स्थित मण्डियों व दिल्ली तक जाने वाली गाडिय़ों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर और चण्डीगढ़ तक जाने वाली गाडिय़ों की दर 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमंडल कोटखाई से चंडीगढ़ तक और 250 किलोमीटर से कम दूरी तक परिवहन शुल्क 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर और दिल्ली व 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए परिवहन शुल्क 90 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमंडल रामपुर से चंडीगढ़ तक एक रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर और दिल्ली के लिए 90 पैसे प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपमंडल जुब्बल से चंडीगढ़ तक और 250 किलोमीटर से कम दूरी तक एक रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर व दिल्ली और 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपमंडल कुमारसैन से दिल्ली तक जाने वाले 6 पहिया ट्रक व इससे अधिक के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक टाटा 407 व चार पहिया आईशर के लिए एक रुपए 50 पैसा प्रति किलोमीटर, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलने वाली पिक ऑप के लिए 2 रुपए 70 पैसे प्रति किलोमीटर और सम्पर्क मार्ग में 30 किलोमीटर के दायरे के भीतर चलने वाली पिक ऑप का परिवहन शुल्क 3 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
उपमंडल कुपवी और चौपाल से चंडीगढ़ से दूर स्थित मंडियों व दिल्ली तक 6 पहिया ट्रक और इससे अधिक का 95 पैसा प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक 6 पहिया ट्रक और इससे अधिक का 1 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर, चंडीगढ़ तक जाने वाले टाटा 407 व आईशर चार पहिया का 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने वाली पिक ऑप का 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर, सम्पर्क मार्ग में 20 किलोमीटर तक चलने वाली पिक ऑप का 2 रुपए 60 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह दरें प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है। अधिक वसूली पर डिफॉल्टर ट्रक, मिनी ट्रक, पिक ऑप, ऑपरेटर यूनियनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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